नाबालिक बालिका को आरोपी अपहृत कर ले गया था दीगर राज्य डाल्टनगंज झारखंड
➡संदेही स्थान पर ही आरोपी को घेराबंदी कर टीम द्वारा पड़ा गया।
➡आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया उपजेल कटघोरा।
छत्तीसगढ़ कोरबा:- दिनांक 29.06.21 को रात्रि 07 बजे 13 वर्षीय नाबालिक बालिका की गुम होने सूचना थाना कटघोरा क्षेत्र से कोरबा पुलिस को प्राप्त हुआ था। कोरबा पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर द्वारा मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए तत्काल ही SDOP कटघोरा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामगोपाल करियारे के मार्गदर्शन और टी आई कटघोरा लखन पटेल के विशेष निगरानी में टीम गठित किया गया और शीघ्र ही आरोपी की पता तलाश कर नाबालिक अपहृता को दस्तयाब करने निर्देशित किया गया था।*
*उक्त निर्देश के पालन और मामले की संवेदशीलता को देखते हुए बहुत ही गंभीरता के साथ विवेचना की जा रही थी। विवेचना के दौरान पूछताछ, पतासाजी तकनीकी साख्य और तथ्यों से यह बात सामने आया कि संदेही द्वारा बहला फुसला कर बालिका को दीगर प्रान्त अपरहण कर झारखंड ले जाया गया है । उक्त तथ्यों की पुष्टि होंने पर शीघ्र ही टीम दीगर प्रांत जाने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया और शीघ्र टीम दीगर प्रान्त भेजी गई।*
*साइबर सेल टीम के द्वारा लगातार आरोपी की पतासाजी एवं लोकेशन प्राप्त की जा रही थी। लोकेशन के आधार टीम को झारखंड डाल्टन गंज जिला रवाना हुआ। टीम द्वारा आरोपी को घेरा बंदी करके पकड़ा गया और अपहृता को उसके चंगुल से छुड़ाया गया। आरोपी को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ करने पर आबालिक बालिको को बहलाफुसला के डाल्टन गंज झारखंड ले जाना स्वीकार किया और अपना जुर्म कबूल किया।*
*आज दिनांक को आरोपी से पुछताछ करने पर अपराध घटित करना स्वीकार किये जाने पर एवं पर्याप्त सबूत पाए जाने पर न्यायिक अभिरक्षा पर उपजेल कटघोरा जेल दाखिल कराया गया।*
*आरोपी की धड़पकड़ और दीगर राज्य जाने वाले टीम में जटगा चौकी प्रभारी ASI संतराम सिन्हा, ASI अफसर खान चौकी जटगा, आरक्षक 480 रविन्द्र मरावी, आरक्षक 630 संजय खुटें एवं सायबर के टीम का महत्व पूर्ण योगदान रहा।*
*विदित हो की पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल द्वारा प्रत्येल प्रकरण को शीघ्रता पूर्वक निकाल हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है और विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों, वरिष्ठजनों के विरुद्ध किसी भी अपराध में प्राथमिकता के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी और विधिसम्मत कार्यवाही करने सभी थाना, चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है।*