ADANI - HALF PAGE_page-0001
ADANI - HALF PAGE_page-0001
छत्तीसगढ़

सम्बंधित क्षेत्र के रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की अनुमति से निकाली जाएगी आम सभा या जुलूस

कोरबा 21 जनवरी 2025/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 के कार्यक्रम की घोषणा किए जाने के साथ ही निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होने से जुलूस निकालने व आम सभाओं को नियंत्रित करने हेतु संबंधित व्यक्ति अनुमति लेकर ही आम सभा करें या जुलूस निकालने का आदेश जारी किया गया है।

जिला दंडाधिकारी ने नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 के निर्वाचन कार्य समाप्ति तक कोरबा जिले में कोई भी आम सभा या जुलूस संबंधित नगरीय निकाय/जनपद पंचायत क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर /सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के लिखित अनुमति बगैर नहीं निकालने का आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

Netagiri

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!