सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) 2003 के तहत की गई कार्यवाही
➡️ थाना बालको नगर तथा सी.एम.एच.ओ. विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा पान ठेला में सार्वजनिक तौर पर गुटखा, तम्बाकू लटका कर ब्रिकी करने वालों पर की गई चालानी कार्यवाही।
➡ गुटखा, तम्बाखू को सार्वजनिक रूप से पान ठेला के बाहर लटकाकर रखने वालो को समझाइश देने के बाद भी बिक्री करने वालो पर की गई कार्यवाही ।
➡ 15 पान ठेला संचालकों पर की गई चालानी कार्यवाही।
छत्तीसगढ़ कोरबा 22 अक्टूबर 2021 बाल्को थाना पुलिस द्वारा पूर्व में दिनांक 08.10.2021 को थाना क्षेत्रांतर्गत स्थित पान ठेला संचालको को दुकान के बाहर पान गुटखा जैसे उत्पाद को बाहर लटकाकर रखने वाले पान दुकान संचालकों पर चालानी कार्यवाही करते हुये समझाईश दी गई थी।
इसके बावजूद भी कई पान दुकान संचालकों के द्वारा दुकान के बाहर लटकाकर कर ब्रिकी करने पर आज दिनांक 22.10.2021 को सी.एम.एच.ओ. डॉ बी बी बोडे व नोडल डॉ कुमार पुष्पेश के मार्गदर्शन में डाॅक्टर मानसी जायसवाल, ड्रग इंस्पेक्टर श्रीमती किरण सिंह व अन्य अधिकारी व थाना प्रभारी बालको निरीक्षक राकेश कुमार मिश्रा के हमराह उप निरीक्षक श्री हेमंत पाटले, प्र0आर0 कुलदीप तिवारी आरक्षक राम रतन टंडन के साथ विशेष टीम के द्वारा परसाभाठा, भारतीय स्टेट बैंक, तथा बस स्टैण्ड बालको स्थित गुटखा पान सेंटरों में दबिश देकर सार्वजनिक रूप से गुटखा, तम्बाखू व तम्बाकू के अन्य उत्पाद को पान ठेला के बाहर लटकाकर बेचने वालों को समझाईश देते हुये 15 पान ठेला संचालको पर चालानी कार्यवाही की गई है। तथा इस तरह की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।