ADANI - HALF PAGE_page-0001
ADANI - HALF PAGE_page-0001
छत्तीसगढ़

अवैध कबाड़ पर कोतवाली पुलिस की कार्यवाही

श्री सिद्धार्थ तिवारी (पुलिस अधीक्षक, कोरबा) के कुशल निर्देशन तथा श्री नीतिश ठाकुर (अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कोरबा) के मार्गदर्शन में संचालित की गई। उनके सतत मार्गदर्शन में कोरबा पुलिस द्वारा अवैध कबाड़ कारोबार पर कठोर अंकुश लगाने और आमजन की सुरक्षा हेतु निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण कार्यवाहियाँ की गयीं :

कार्रवाई – अवैध कबाड़ परिवहन व वाहन जप्ती

23 अप्रैल 2025 की कोतवाली पुलिस को दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि रत खान कोरबा में स्थित मुकेश कबड्डी के दुकान में भारी मात्रा में अवैध चोरी का कबाड़ लोहा, टीना कबर सामान को वाहन में लोड कर खपाने के लिए लेकर जा रहा है की सूचना पर पुलिस टीम के द्वारा राताखार स्थित कबाड़ दुकान जाकर घेराबंदी किया गया जहां पर पुलिस को देखकर कुछ लोग भाग गए जिसमें एक व्यक्ति उपस्थित मिला जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम राजेश कुमार उपाध्याय पिता मनहरण लाल उपाध्याय उम्र 48 वर्ष निवासी राताखार कोरबा का रहने वाला

बताया तथा कबाड़ दुकान को मुकेश साहू का कबाड़ दुकान होना तथा दुकान में मजदूरी देखरेख करना बताया मौके पर दुकान में एक वाहन टाटा छोटा हाथी वाहन क्रमांक को (क्रमांक CG‑12 AB‑6488) अवैध रूप से लोहे‑टीन एवं मिश्रित धातु का कबाड़ लोड था। इस संबंध में राजेश कुमार उपाध्याय द्वारा वैध बिल/परमिट प्रस्तुत न करने पर धारा 94 बीएनएसएस व 106 बीबीएनएसएस के तहत वाहन व लगभग 2 टन कबाड़ जप्त किया गया।

कार्यवाही– 2 : गाली‑गलौज व जान से मारने की धमकी पर पुलिस की कार्यवाही।

आवेदक रवि साहू पिता विनोद साहू, निवासी रतारखार ने लिखित आवेदन में बताया कि 08 अप्रैल 2025 को गोदाम किराये पर लेने गया था तो मुकेश साहू ने उन्हें अश्लील गालियाँ दीं और जान से मारने की धमकी दी। प्राची के आवेदन पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 292/25 धारा 296, 351(2) बीएनएस दर्ज कर आरोपी की पतासाजी शुरू की गयी।

Netagiri

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!