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FSSAI Notice : नेस्ले और HUL को नोटिस, दो अन्य कंपनियों के लाइसेंस भी निलंबित

FSSAI Notice: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने भ्रामक दावों और खाद्य सुरक्षा नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर दिग्गज FMCG कंपनियों नेस्ले इंडिया और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) को नोटिस जारी किया है। नियामक ने नेस्ले के मेडिकल न्यूट्रिशन प्रोडक्ट और हॉर्लिक्स के एक उत्पाद से जुड़े दावों पर सवाल उठाए हैं। इसके अलावा, खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के मामलों में दो अन्य कंपनियों के लाइसेंस भी निलंबित किए गए हैं।

FSSAI ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस कार्रवाई की जानकारी दी। नियामक की इस कार्रवाई के बाद खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग, विज्ञापन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किए जाने वाले स्वास्थ्य संबंधी दावों को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

नेस्ले इंडिया के रीनल न्यूट्रिशन प्रोडक्ट पर सवाल

FSSAI ने नेस्ले इंडिया के ‘Nestlé Resource Renal Vanilla Flavour Powder’ को लेकर नोटिस जारी किया है। यह उत्पाद क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) यानी किडनी की पुरानी बीमारी से जूझ रहे मरीजों की पोषण संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

नियामक के अनुसार, इस उत्पाद की जांच में खाद्य सुरक्षा नियमों के कथित उल्लंघन का मामला सामने आया है। विशेष रूप से, ऐसे उत्पादों के लिए जरूरी पूर्व मंजूरी से संबंधित नियमों के पालन पर सवाल उठाए गए हैं।

FSSAI के नियमों के तहत विशेष चिकित्सा प्रयोजन के लिए तैयार किए गए खाद्य उत्पादों को बाजार में उतारने से पहले निर्धारित नियामकीय आवश्यकताओं का पालन करना जरूरी है। प्राधिकरण ने आरोप लगाया है कि संबंधित उत्पाद के मामले में आवश्यक पूर्व मंजूरी नहीं ली गई थी।

यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि किडनी की बीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए तैयार किए जाने वाले पोषण उत्पादों में नियामकीय मानकों का पालन और सही जानकारी देना बेहद जरूरी होता है।

हॉर्लिक्स विमेंस प्लस के दावों पर HUL को नोटिस

FSSAI ने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) के उत्पाद ‘Horlicks Women’s Plus Chocolate Nutrition Drink 400g’ को लेकर भी नोटिस जारी किया है। नियामक ने इस उत्पाद के साथ किए गए कथित भ्रामक दावों पर सवाल उठाए हैं।

जानकारी के मुताबिक, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इस उत्पाद के नाम और विवरण के साथ गर्भावस्था तथा स्तनपान के दौरान इसके उपयोगी होने का दावा किया गया था।

FSSAI ने उत्पाद से संबंधित इन दावों और नियमों के अनुपालन को लेकर कंपनी से जवाब मांगा है। खाद्य उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के दौरान उनके नाम, विवरण और स्वास्थ्य संबंधी दावों का सही होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्राहक खरीदारी का निर्णय लेते समय इन जानकारियों पर भरोसा करते हैं।

गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए पोषण संबंधी उत्पादों के मामले में सही जानकारी देना और लागू खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करना विशेष रूप से जरूरी है।

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दो अन्य कंपनियों के लाइसेंस भी निलंबित

FSSAI ने अपनी कार्रवाई के तहत दो अन्य कंपनियों के लाइसेंस भी निलंबित किए हैं। यह कदम खाद्य सुरक्षा नियमों के कथित उल्लंघन से जुड़े मामलों में उठाया गया है।

हालांकि, उपलब्ध जानकारी में इन दोनों कंपनियों के नाम और उनके उत्पादों से संबंधित विस्तृत विवरण स्पष्ट नहीं हैं। इसलिए इस कार्रवाई के संबंध में अतिरिक्त जानकारी की पुष्टि आवश्यक है।

खाद्य उत्पादों पर भ्रामक दावों को लेकर सख्त हुआ FSSAI

FSSAI की यह कार्रवाई खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा और विज्ञापनों में किए जाने वाले दावों की निगरानी के महत्व को रेखांकित करती है। कंपनियों को अपने उत्पादों की पैकेजिंग, विज्ञापन और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर दी जाने वाली जानकारी में लागू नियमों का पालन करना होता है।

विशेष रूप से मेडिकल न्यूट्रिशन और महिलाओं के पोषण से जुड़े उत्पादों के मामले में उपभोक्ताओं को सही और स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराना जरूरी है।

ध्यान देने वाली बात यह है कि नोटिस जारी होना अपने आप में किसी कंपनी के खिलाफ आरोपों को अंतिम रूप से साबित नहीं करता। संबंधित कंपनियों का पक्ष और नियामकीय प्रक्रिया का परिणाम सामने आने के बाद ही मामले की पूरी स्थिति स्पष्ट होगी।

 

Netagiri

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