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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक को लगाया 25लाख जुर्माना मामला केवाईसी नियमों में उल्लंघन का, जुर्माने की कार्यवाही में अन्य राज्यों के बैंक भी शामिल

रायपुर। केवाईसी नियमों का उल्लंघन करने के मामले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक को 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मिली जानकारी के मुताबिक, किसी पुराने केस में रिजर्व बैंक ने जुर्माना लगाया है. इस पूरे मामले में अपेक्स बैंक (छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक) से जानकारी मांगी गई है।

बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के वर्ष-2020-21 के पुराने प्रकरण को लेकर रिजर्व बैंक इंडिया ने कार्रवाई की है

रिजर्व बैंक नियमों का उल्लंघन करने के मामले में 25 लाख का जुर्माना लगाया है। पता चला है कि न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि गुजरात और महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गोवा के कुल 8 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है। सबसे ज्यादा जुर्माना गुजरात के मेहसाणा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। रिजर्व बैंक के अनुसार, मेहसाणा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक (सहकारी बैंक-जमा पर ब्याज दर) निर्देश, 2016 के कुछ नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने अपने बयान में कहा कि लोन मानदंडों से संबंधित कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए महाराष्ट्र के इंदापुर शहरी सहकारी बैंक, इंदापुर पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

महाराष्ट्र के वरुद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, वरुद, मध्यप्रदेश के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, छिंदवाड़ा और महाराष्ट्र के यवतमाल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, यवतमाल पर भी नियमों में उल्लघंन को लेकर जुर्माना लगाया गया है। केवाईसी नियमों का पालन नहीं करने पर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर पर 25 लाख का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा गुना के एक सहकारी बैंक और पणजी के गोवा राज्य सहकारी बैंक पर भी जुर्माना लगा है।

Netagiri

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