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कोरबाछत्तीसगढ़

मोटरसाइकिल लूट की नियत से इंजीनियर की हत्या करने वाले दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा 3 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला

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netagiri news कोरबा । मानिकपुर चौकी थाना कोतवाली कोरबा के अंतर्गत दिनांक 30.04.2019 के रात करीब 9:30 बजे एक अज्ञात व्यक्ति को अत्यंत गंभीर हालत में दादर शराब भट्टी के पास से इलाज हेतु डायल 112 के द्वारा जिला अस्पताल कोरबा दाखिल किया गया था, जहां इलाज के दौरान 30.04.2019 को ही रात मे मृतक की मृत्यु हो गया था, रात में मृतक के पहचान नहीं होने के कारण अगले दिन 01.05.2019 को मृतक का पहचान कराया गया, जिसका पहचान प्रदीप कुमार भगत पिता धीरू राम भगत निवासी दादर खुर्द, चौकी मानिकपुर कोरबा के रूप में उसके परिजन द्वारा किया गया l मृतक एक इंजीनियर था जो प्राइवेट नौकरी करता था, मृतक के मृत्यु के संबंध में चौकी मानिकपुर में मर्ग कायम कर तत्कालीन चौकी प्रभारी उप निरीक्षक राजेश चंद्रवंशी द्वारा जांच कार्यवाही में लिया गया, इस दौरान पता चला कि मृतक घटना दिनांक 30.04.2019 को अपने भाई अशोक भगत के शादी के निमंत्रण देने हेतु कार्ड लेकर अपनी मोटरसाइकिल होंडा शाइन क्रमांक सीजी 12 AM 3998 से निकला था जो रात्रि में घर वापस नहीं आया, परिजन लोग आसपास पता तलाश कर रहे थे, घटनास्थल के पास मृतक का मोटरसाइकिल, मोबाइल और उसके रखे पर्स नहीं मिला जिस पर पुलिस के द्वारा मृतक के हत्या करने और मोटरसाइकिल लूटने जैसे अपराध होने की आशंका से तत्परता पूर्वक अलग-अलग टीम गठित कर जांच कारवाही में लिया गया l इस यह पता चला कि मृतक के मोटरसाइकिल को दिनांक 01.05.2019 को आरोपी मनोज यादव @ भात खाउहा से एक एक्सीडेंट के मामले में जप्त कर मानिकपुर चौकी में रखा गया है, उक्त एक्सीडेंट में आरोपी मनोज यादव भी घायल हुआ था जिसे इलाज हेतु जिला अस्पताल कोरबा में भर्ती किया गया था, जहां से आरोपी भाग गया था l आरोपी मनोज यादव के द्वारा पुलिस को चकमा देने के आशय से गलत नाम मनीष यादव बताया गया था

आरोपी मनोज यादव का पता तलाश कर पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा यह बताया गया कि घटना दिनांक को वह अपने साथी जीतू टंडन निवासी सिंचाई कॉलोनी रामपुर के साथ मिलकर दादर शराब भट्टी शराब पीने के लिए गए थे, जहां ट्रैफिक पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाते पाया जाने से उनका मोटरसाइकिल जप्त कर लिया गया था, जिससे दोनों लोग किसी का मोटरसाइकिल लूटने का योजना बनाए थे, शराब भट्टी से कुछ दूर में मृतक प्रदीप भगत से मोटरसाइकिल लूटने के नियत से दोनों ने उससे हाथ मुक्का, लात से मारकर घायल कर मोटरसाइकिल छीनकर भागे थे, तथा रात को घटना कारीत करने के पश्चात दोनों आरोपी मनोज यादव और जीतू टंडन चांपा के पास जाकर एक ढाबा में खाना खाए और शराब पीकर सो गए थे, सुबह होने पर मनोज यादव जीतू टंडन को ढाबे के पास ही छोड़ कर मृतक मृतक से लूटे मोटरसाइकिल को लेकर कोरबा आया था और मानिकपुर में जितेंद्र उर्फ पालू पटेल के साथ पोखरी के पास शराब पिए थे, शराब पीने के पश्चात मुड़ापार तरफ आ रहे थे जहां पर काली बाड़ी के पास उक्त मोटरसाइकिल से एक आदमी का एक्सीडेंट किए थे, मृतक के मोबाइल और पर्स को जीतू टंडन अपने पास रखना बताया था, आरोपी मनोज यादव के मेमोरेंडम कथन के आधार पर मनोज यादव को गिरफ्तार कर न्यायालय प्रस्तुत किया गया था तथा जीतू टंडन का पता तलाश पुलिस द्वारा लगातार किया जा रहा था l आरोपी लगातार छुप रहा था दिनांक 28.05. 2019 को आरोपी जीतू टंडन को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जीतू टंडन के कब्जे से मृतक का मोबाइल फोन जप्त किया गया था l दोनों आरोपियों के विरुद्ध चौकी मानिकपुर में अपराध क्रमांक – 241/2019 धारा – 397,302,34 IPC कायम किया गया था l मामले में विवेचना तत्कालीन चौकी प्रभारी उप निरीक्षक राजेश चंद्रवंशी के द्वारा करने उपरांत आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया था, उक्त मामले का विचारण अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोरबा सुश्री संघपुष्पा भतपहरी के न्यायालय में हुआ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.10. 2022 को अपना निर्णय सुनाया गया जिसमें दोनों आरोपियों को धारा 397 IPC के तहत दोषी करार देते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास तथा ₹1000 का अर्थदंड, एवं धारा 302 भादवि का दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास तथा ₹1000 का अर्थदंड से दंडित किया गया l मामले में शासन की ओर से सहायक लोक अभियोजक कौशल श्रीवास के द्वारा पैरवी किया गया l
उल्लेखनीय है कि दोनों आरोपी मनोज यादव उर्फ भात खाउहा और जीतू टंडन आदतन अपराधी है, दोनों के विरुद्ध चौकी रामपुर में दर्जनों मामले पूर्व में पंजीबद्ध किए गए हैं l

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