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काउंसलिंग के बाद भी बड़ी संख्या में गड़बड़ी, पूर्व DEO सहित दो पर गिरी गाज…. देखिए आदेश

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Netagiri.in—रायपुर 14 अप्रैल 2023। शिक्षक प्रमोशन के बीच बड़ी संख्या में गड़बड़ियां की भी शिकायत आ रही है। काउंसिलिंग के बावूजद बडी संख्या में गड़बड़ियों की

शिकायत आ रही है। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग में कांकेर के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी आरपी मिरे और ग्रेड-3 विरेंद्र कुमार वट्टी को सस्पेंड करने का आदेश दिया है। आरोप है कि सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक काउंसिलिंग में शिक्षिका से जूनियर को प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति दे दी गयी। इस मामले में शिकायत के बाद अब शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। निलंबन अवधि में मिर्रे का मुख्यालय JD ऑफिस बस्तर और बत्ती का कार्यालय बीइओ ऑफिस कोइलीबेडा किया गया है।

शिकायत के मुताबिक पदोन्नति सूची में 1023 पर सरिता ठाकुर, सहायक शिक्षक(एल.बी.), शास. प्राथमिक शाला बाबूदबेना (खासपारा), जिला कांकेर का नाम अंकित था। नियमानुसार सरिता ठाकुर, प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति मिलनी थी, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी, कांकेर ने उनसे 20 कनिष्ठ सहायक शिक्षकों को प्रधान पाठक (प्राथमिक शाला) के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है।

प्रधान पाठक की पदोन्नति हेतु शिकायत/आरोप में आर.पी.मिरे, तत्कालीन व प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी कांकेर एवं श्री विरेन्द्र कुमार वट्टी, तत्कालीन सहायक ग्रेड-3, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, कांकेर के द्वारा नियमानुसार पदोन्नति प्रक्रिया का पालन में गंभीर कोताही बरते जाने की पुष्टि हुई है। आर.पी.मिरे, तत्कालीन व प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी कांकेर एवं विरेन्द्र कुमार बट्टी, तत्कालीन सहायक ग्रेड-3 कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कांकेर का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत गंभीर कदाचार है।

साथ ही संयुक्त संचालक बस्तर को इस बात का निर्देश दिया गया है कि उपरोक्त विषयांतर्गत विभागीय आदेश दिनांक 13.04.2023 द्वारा आर.पी.मिरे, तत्कालीन व प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी कांकेर एवं विरेन्द्र कुमार बट्टी, तत्कालीन सहायक ग्रेड-3, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, कांकेर को निलंबित किए गए हैं साथ ही टी.आर. साहू, तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी कांकेर (वर्त0 में सेनि0) के विरूद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। 2/ अतः प्रकरण में, (1) टी. आर. साहू(सेनि.) तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी कांकेर (2)आर.पी.मिरे, तत्कालीन व प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी कांकेर एवं (3) विरेन्द्र कुमार वट्टी, तत्कालीन सहायक ग्रेड-3, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, कांकेर के विरूद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही हेतु आरोप पत्रादि ( आरोप, अभिकथन, साक्ष्य एवं अभिलेखों की सूची) का प्रारूप तत्काल इस विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चत करें।

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