netagiri.in— दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती. उन्होंने सजा और दोषसिद्धि पर रोक लागने की मांग की है. हाई कोर्ट ने इस महीने की पहले हफ्ते में राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया था. गुजरात हाई कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट का आदेश सही है. इस आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है.
राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था, ”नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?” राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ धारा 499, 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था. अपनी शिकायत में बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया था कि राहुल ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से यह कहकर बदनाम किया कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?