जुवाडियो के विरुद्ध खरसिया पुलिस की कार्यवाही..
मिली जानकारी के अनुसार विवरण में चौकी खरसिया में प्रधान आरक्षक की रिपोर्ट पर खरसिया की कुछ आदतन जुआडियों के खिलाफ कार्यवाही की है। घटना के अनुसार दिनांक 21.फरवरी.2024 को हम० प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक अमन लखीसरानी चौकी प्रभारी खरसिया, प्रकार 354 मनोज मरावी,आर 101 कीर्ति सिदार,आर 93 सोहनलाल यादव,आर 902 साविल चन्द्रा,आर. 803 डमरूधर पटेल के टाउन पेट्रोलिंग जुर्म जरायम पता साजी पर खरसिया टाउन थाना क्षेत्र गए हुए थे । इस दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि संजयनगर मैदान मेन रोड किनारे सार्वजनिक स्थान मे कुछ जुआडियों द्वारा ताशपत्ती से रूपये पैसे का दाँव लगाकर हार _जीत का जुआ खेलकर अवैध रूप से धन लाभ अर्जित किया जा रहा है। सूचना पर गवाह गजाधर नवरंग एवं संजीव चक्रवर्ती को धारा 160 जा.फी को नोटिस देकर तलब कर मुखबीर सूचना से अवगत करा कर मुखबीर सूचना का पंचनामा तैयार किया। पुलिस की टीम ने गवाहों के साथ मौके में जाकर रेड किया । मौके से जुआढ़ियान पप्पु राजपुत पिता शौकी लाल राजपुत उम्र 29 वर्ष सा. अटल आवास खरसिया चौकी खरसिया जिला रायगड छ.ग. घनश्याम यादव पिता पुरन लाल यादव उम्र 30 वर्ष सा.संजय नगर खरसिया चौकी खरसिया जिला रायगढ़ छ.ग. गौरीशंकर सारथी पिता घेदराम सारथी उम्र 35 वर्ष ग्राम फगुरम थाना उभरा जिला सक्ती छ.ग. को तासपत्ती से काटपत्ती नामक जुआ खेलते रंगे हाथों पकड़ लिया गया। जुआडियो के पास फड़ से जुमला नगदी रकम 2550रु व 52पत्ती ताश, एक प्लास्टिक का बोरी को गवाहों के समक्ष ही जप्त किया गया। फिर आरोपीगण के विरुद्ध छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध)अधिनियम 2022 की धारा 3(2) के तहत अपराध पटित करना पाये जाने से माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जारी दिशा निर्देश के अनुपालन में धारा 41 (ए) द.प्र.सं.के तहत नोटिस दिया गया। बाद में चौकी आकर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।