धोखाधड़ी कर आर्थिक एवं मानसिक हानि पहुचाने वाले आरोपी को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार
आरोपी को वर्ष 2021 में नौकरी लगाने के नाम से प्रार्थी द्वारा दिया गया था पैसा
*संक्षिप्त विवरण*:प्रार्थी मोरध्वज सिंह गायकवाड पिता जयंत राम गायकवाड उम्र 28 वर्ष सा० मराठा पारा धमतरी ने एक लिखित शिकायत पेश किया कि, आरोपी मुकेश गोस्वामी पिता स्व. सुभाष गोस्वामी सा० आरडीए कालोनी टिकरापारा रायपुर ने दिनांक घटना 19.04.21 से दिनांक 29.05.21 के मध्य उसके बहन पुजा गायकवाड को शास० नौकरी लगाने के नाम पर ढगी करते हुए 175000/-रु० जिसमें 100000/- रू नगद घटना स्थल प्रार्थी के घर मराठापारा से तथा 75000/- रू को 25-25 हजार रू० तीन बार ऑनलाईन ट्रांजक्शन के माध्य से प्राप्त कियाऔर रकम वापस मांगने पर नहीं दिया जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था।
जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री आंजनेय वार्ष्णेय द्वारा लंबित शिकायत, लंबित अपराधों पर त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिये गए हैं
जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मधुलिका सिंह के मार्गदर्शन में एवं डीएसपी.सुश्री नेहापवार के मार्गदर्शन में
विवेचना से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपी मुकेश गोस्वामी पिता २० सुभाष गोस्वामी उम्र 38 वर्ष सा. आरडीए कालोनी टिकरापारा रायपुर को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
*नाम आरोपी* :- मुकेश गोस्वामी पिता स्व० सुभाष गोस्वामी उम्र 38 वर्ष सा० आरडीए कालोनी टिकरापारा रायपुर हाल पता- मोतीनगर बोरिया खुर्द एचपी पेट्रोल पंप के पास रायपुर थाना टिकरापारा रायपुर (छ.ग.)
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरी.ब्रिजेश तिवारी,उनि.विनोद शर्मा,आर.भूपेंद्र सिन्हा, चंद्रहास टंडन का विशेष योगदान रहा।