लगभग 2 वर्ष पूर्व हुई रहस्य पूर्ण हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास
अम्बागढ़ चौकी जिला मोहला मानपुर का मामला
Adj न्यायालय सिद्दार्थ अग्रवाल महोदय राजनांदगाव का फैसला
निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर ने की थी सम्पूर्ण विवेचना
थाना अम्बागढ़ चौकी अंतर्गत ग्राम सालहे मे 2 वर्ष पूर्व एक बोर गाडी मे तमिलनाडु के कामगार बोर खुदाई का कार्य करने आये थे, जो छत्तीसगढ़ के कुछ कामगारो के साथ कार्य कर रहें थे, दिनाक 17/5/21को सुबह एक मजदूर पुनीत राम सलामे की डेड बॉडी कार्यस्थल के पास ही संदिग्ध अवस्था मे पाई गई, घटनास्थल दर्दनाक तरीके से हुए हादसे कि ओर इशारा कर रहा था, मृतक को अंतिम बार उसके साथ काम करने वाले 2 तमिल कामगारो के साथ देखा गया था, लेकिन उन्होंने भी घटना के बाबत अनभिज्ञता जाहिर कि, चौकी पुलिस थाना प्रभारी आशीर्वाद राहटगांवकर मामले कि विवेचना कर रहें थे, पुलिस के सामने बड़ी चुनौती यह थी कि जिन संदिघ्दो से उनको पूछताछ करनी थी उन्हें हिंदी नहीं आती थी, और पुलिस को तमिल भाषा नहीं आती थी, खोजबीन करने पर एक तमिल भाषी व्यक्ति मिला जो हिंदी,तमिल दोनों भाषा जानता था। विवेचना क्रम मे मुखबिर लगाए गए, गांव वालों के ब्यान लिए गए, घंटो इंट्रोगेशन चला, तमिल भाषियो के हावभाव व बॉडी लेंगवेज से कुछ भी समझ पाना मुश्किल लग रहा था, तब घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया, वहां कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जिनके बारे मे दुभाषिये को बताकर तमिल संदिग्घ लोग से पूछताछ की गई तर्क वितर्क पूर्ण तरीके से गई पूछताछ में अंततः आरोपियों ने अपन गुनाह कबूल किया | विवेचना पूरी कर माननीय न्यायालय में चालान चौकी पुलिस द्वारा प्रस्तुत किया गया | माननीय विद्वान न्यायाधीश सिद्धार्थ अग्रवाल ADG राजनांदगाव की अदालत ने आरोपी षणमुख सुंदरम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई | इसी प्रकरण में एक अन्य अभियुक्त. विधि से संघर्ष रत बालक का केस दूसरी अदालत में चल रहा है