कलेक्टर श्री संजीव झा ने फसल बीमा रथ को हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना
कोरबा 01 जुलाई 2022/जिले के किसानों को फसल बीमा के प्रति जागरूक करने तथा फसलों को बीमा सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए कलेक्टर श्री संजीव झा ने कलेक्टोरेट परिसर से फसल बीमा रथ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। फसल बीमा रथ गांव-गांव जाकर किसानों को खरीफ मौसम में लगी चार फसलों का बीमा कराने के लिए प्रोत्साहित करेगा। फसल बीमा का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को खरीफ के लिए 15 जुलाई 2022 तक फसल बीमा का पंजीयन कराना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को बाढ़, सूखा, जलभराव, कीट व्याधि एवं ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए संचालित की जा रही है। रथों की रवानगी के दौरान सभापति कृषि स्थायी समिति जिला पंचायत कोरबा श्री गणराज सिंह कंवर, जिला पंचायत सीईओ श्री नूतन कंवर, एडीएम श्री विजेन्द्र पाटले, जिला पंचायत सदस्य श्री प्रेमचंद पटेल सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।
कलेक्टर की अपील – कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने अधिक से अधिक किसानों कोे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपनी फसलों का बीमा कराकर लाभ लेने की अपील की है। कलेक्टर श्री झा ने बताया कि इस योजना से किसानों को उचित प्रीमियम पर फसलों की सुरक्षा मिलेगी तथा इससे किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसलों के नुकसान की भरपाई हो पाएगी।
उपसंचालक कृषि श्री अनिल शुक्ला ने बताया कि किसानों की फसलों का बीमा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। खरीफ मौसम में धान की सिंचित फसल के लिए किसानों को 1080 रूपए प्रति हेक्टेयर के प्रीमियम पर 54 हजार रूपए की बीमा राशि तय की गई है। धान के असिंचित फसल के लिए 780 रूपए प्रति हेक्टेयर के प्रीमियम पर 39 हजार रूपए की बीमा राशि निर्धारित की गई है। मूंग और उड़द फसलों के लिए 19 हजार 200 रूपए प्रति हेक्टेयर के बीमा के लिए 384 रूपए का प्रीमियम चुकाना होगा। इसी प्रकार रबी मौसम में सरसों फसल का 20 हजार रूपए प्रति हेक्टेयर का बीमा 300 रूपए में होगा। अलसी फसल के लिए किसानों द्वारा 255 रूपए की प्रीमियम राशि चुकाने पर 17 हजार रूपए प्रति हेक्टेयर का बीमा होगा। फसल बीमा का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को खरीफ के लिए 15 जुलाई 2022 तक तथा रबी के लिए 15 दिसंबर 2022 तक आवेदन करना होगा। किसानों को अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर भी बैंक में अपडेट कराना होगा। फसल बीमा पोर्टल पर बिना आधार प्रमाणीकरण के बीमा मान्य नहीं होगा। बीमा का लाभ लेने के लिए किसानों को प्रस्ताव पत्र के नवीनतम बैंक पासबुक कॉपी एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दस्तावेज के रूप में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। किसान अपने नजदीकी राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा, क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी. समिति, लोक सेवा केन्द्र या भारत सरकार की बीमा पोर्टल के माध्यम से फसल बीमा करा सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान जिले के कृषि अधिकारी, राजस्व अधिकारी, बैंक सीएससी एवं एआईसी या तहसील कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।