थाना अम्बागढ़ चौकी का मामला
अपर सत्र न्यायाधीश(पॉस्को ) राजनांदगांव का दंडादेश
निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर ने की थी विवेचना
लगभग 3 साल पहले नवंबर 2020 मे छः वर्षीय पीड़िता अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, अभियुक्त ने पीड़िता को जाम देने का लालच देकर अपने घर बुलाया और दरवाजा अंदर से बंद कर उसके साथ बलात्कार की घृणित घटना को अंजाम दिया। पीड़िता की सहेलियों ने घटना की जानकारी पीड़िता की चाची को दी। चाची अभियुक्त के घर गई जहाँ पीड़िता दरवाजे पर खड़ी थी, पूछने पर उसने पूरी घटना बताई, जिस पर तत्काल पीड़िता को प्राथमिक इलाज मुहइया करवा अभियुक्त के विरूद्ध 376आईपीसी और 4,6 पॉस्को एक्ट की fir लिखी गई। सम्पूर्ण विवेचना पूरी कर अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर माननीय न्यायालय मे चालान पेश हुआ, जहाँ विशेष लोक अभियोजक श्री परवेज अख्तर द्वारा पैरवी की गई। जहाँ अभियुक्त को दोष सिद्ध करार दिया गया।