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कोरबाछत्तीसगढ़

ऐसे समान जो बी.आई.एस. मानकों के अनुरूप नहीं है, उन्हें खरीदी के प्रति ‘‘सचेत’’ रहे – आर.एन. पठारे, अति. मुख्य न्यायिक मजि0

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छत्तीसगढ़ कोरबा 28 दिसंबर 2021 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के संबंध में आम नागरिकों को जागरूक किये जाने के प्रयोजनार्थ जागरूकता अभियान ‘‘सचेत’’ का आयोजन माननीय श्री बी0पी0 वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार संपूर्ण जिले में आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में श्री आर.एन. पठारे, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा के द्वारा शासकीय ई.व्ही. स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोरबा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।  

श्री पठारे, ने अपने उद्बोधन में छात्र-छात्राओं से कहा कि ऐसे समान जो बी.आई.एस. मानकों के अनुरूप नहीं है, उन्हें खरीदी के प्रति ‘‘सचेत’’ रहे: –
हम सब उपभोक्ता है, हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के सामानों को उपभोग करने के उद्देश्य से क्रय करते है उन्हें क्रय करने के पहले कृषि उत्पादन के लिये एगमार्क, बिजली के सामानो के लिये आई.एस.आई. मार्क है। उपरोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) आजादी के अमृत महोत्सव के तहत् हो रहे समारोहों के भाग के रूप में केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ऐसे कृत्रिम और नकली सामानों की बिक्री रोकने का एक देशव्यापी अभियान शुरू किया है, जो केन्द्र सरकार द्वारा प्रकाशित गुणवत्ता नियंत्रण आदेश का उल्लंघन करता है। अभियान के लिये चिन्हित किए गए आवश्यक दैनिक उपयोग के सामानों में हेलमेट, प्रेशर कुकर और कुकिंग गैस सिलिंडर को शामिल किया गया है। उक्त सामानों का क्रय करने के पहले भारत सरकार के द्वारा जारी मानक चिन्ह बी.आई.एस. मार्क देखकर ही सामानों का खरीदी किया जावें।
उपभोक्ता से संबंधित मामले की शिकायत के लिये प्रत्येक जिले में जिला उपभोक्ता फोरम न्यायालय गठित है। जहाॅं उपभोक्ता संबंधी मामले का शिकायत किया जा सकता है।
इसके अतिरिक्त श्री पठारे के द्वारा बालको के लैंगिक अपराधों के संरक्षण अधिनियम (पाॅक्सो)एक्ट, मोटर यान दुर्घटना अधिनियम, न्यू मोटर वेव्हिकल एक्ट, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता योजना, अभिरक्षाधीन बंदियों के लिये रिमाण्ड पैनल स्कीम की जानकारी प्रदान करते हुये। छात्र-छात्राओं के द्वारा पूछे जाने वाले सवालों का सरल भाषा में जानकारी दिया गया। उक्त अवसर पर प्राचार्य, डाॅ0 आर0के0 सक्सेना, विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र डाॅ0 साधना खरे, संयोजक, विधिक साक्षरता क्लब श्रीमती रितु सिन्हा, संचालक, डाॅ. अवन्तिका कौशिल, विभागाध्यक्ष्ज्ञ, मनोविज्ञान, प्राध्यापक, श्री सुशील गुप्ता, अंजली यादव, डाॅ. श्रीमती पूर्णिमा साहू, श्रीमती अलका श्रीवास्तव, डाॅ. दिनेश श्रीवास, महाविद्यालय के छात्र-छात्रा एवं पैरालीगल वाॅलीण्टियर्स गोपाल चन्द्रा, शामिल थे।

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