WhatsApp Image 2025-01-26 at 3.15.33 PM
WhatsApp Image 2025-01-26 at 3.15.33 PM
WhatsApp Image 2025-01-26 at 3.15.33 PM
WhatsApp Image 2025-04-02 at 9.14.13 AM
छत्तीसगढ़प्रशासनिकराजनीतिरायपुर

ब्रेकिंग —मंत्री लखन लाल देवांगन ने जनहित के कार्यों में लापरवाही बरतने वाले दो अधिकारियों को निलंबित करने के दिए निर्देश लापरवाही करने वाले अन्य अधिकारियों में मचा ….हड़कंप

Spread the love

ब्रेकिंग —मंत्री लखन लाल देवांगन ने जनहित के कार्यों

Netagiri.in—रायपुर 6 मार्च 2024। श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने आज विभागीय कामकाज की समीक्षा के दौरान कार्य में लापरवाही बरतने के कारण दुर्ग जिले के श्रम निरीक्षक अमित चिराग और जांजगीर-चांपा जिले के श्रम उप निरीक्षक कैलाश साहू को तत्काल निलंबित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

बैठक नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में श्रमायुक्त एवं सहसचिव श्रीमती अलरमेल मंगई डी, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की सचिव श्रीमती सविता मिश्रा, अपर श्रम आयुक्त श्री एस.एल. जांगड़े सहित जिलों से आए श्रम विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

मंत्री श्री देवांगन ने समीक्षा के दौरान शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के तहत दुर्ग जिले के ग्राम अमलेश्वर में संचालित भोजन केन्द्र बिना सूचना के बंद पाये जाने और केन्द्र बंद होने की सूचना नहीं देने संबंधी अनियमितता के कारण भोजन केन्द्र निरीक्षण हेतु अधिकृत श्रम निरीक्षक श्री अमित चिराग को तत्काल निलंबित किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इसी प्रकार मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के तहत् जिला जांजगीर-चांपा में निर्माण श्रमिकों से प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार परीक्षण किये बिना योजना आवेदन को स्वीकृत करने की अनुशंसा के कारण अपात्र हितग्राहियों को देय राशि की वसूली से शासन की छवि खराब होने और गलत अनुशंसा करने के कारण संबधित श्रम उप निरीक्षक श्री कैलाश साहू को तत्काल निलंबित करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में मंत्री श्री देवांगन ने छत्तीसगढ राज्य में संचालित कारखानों में औद्योगिक दुर्घटना को नियंत्रित करने एवं श्रमिकों को व्यवसायजन्य बीमारियों से सुरक्षित करने हेतु निर्धारित मापदण्डों का पालन करवाने के निर्देश जिला अधिकारियों को दिये गये, जिससे श्रमिकों को सुरक्षित कार्यदशा एवं स्वस्थ्य कार्य वातावरण उपलब्ध हो सके। उन्होंने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम-1948 के अंतर्गत श्रमिकों को देय चिकित्सा हितलाभ एवं सामाजिक सुरक्षा का समुचित व्यवस्था कराये जाने के निर्देश के साथ-साथ औषधालयों में पदस्थ डॉक्टरों की समस्याओं का नियमानुसार शीघ्र निराकरण हेतु आश्वस्त किया गया।

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!