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कोरबा

कोरबा: कोर्ट के आदेश की अवहेलना के मामले में टीआई प्रमोद डडसेना पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज, सवालों के घेरे में प्रशासन

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कोरबा। सिविल लाइन थाना प्रभारी प्रमोद डडसेना पर न्यायालय के आदेश की अवमानना और फरियादी के साथ धमकी व भयादोहन के गंभीर आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला दुकान से बेदखली प्रकरण में दूसरे पक्ष को अनुचित लाभ पहुंचाने और न्यायिक आदेश की अवहेलना से जुड़ा हुआ है।

हाईकोर्ट की सख्ती पर दर्ज हुआ मामला
हाईकोर्ट बिलासपुर के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जज रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डबल बेंच ने इस प्रकरण पर सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, “पहले एफआईआर दर्ज करें, फिर आगे की कार्रवाई होगी।” इसके बाद 17 जनवरी को तत्कालीन बाँकीमोगरा थाना प्रभारी और वर्तमान सिविल लाइन थाना टीआई के खिलाफ मामला दर्ज हुआ।

गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ केस
प्रमोद डडसेना के खिलाफ धारा 342 (अवैध रूप से रोकना), 384 (जबरन वसूली), 166 (सरकारी आदेश का उल्लंघन), 351 (डराने-धमकाने का प्रयास), 506 (आपराधिक धमकी), और 34 (साझा इरादे से अपराध) के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके बावजूद वह अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं, जिससे प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं।

 

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