कोरबा 09 फरवरी 2023/राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली द्वारा बच्चों के देखरेख एवं संरक्षण को ध्यान में रखते हुए बाल विवाह रोकथाम विषय एक दिवसीय बैठक सह कार्यशाला आयोजित की गयी। आयोजित उपरोक्त बैठक सह कार्यशाला में बाल विवाह के रोकथाम हेतु जिले में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर, वार्ड स्तर, नगरीय निकाय स्तर पर पंचायत एवं वार्ड स्तर पर सरपंच पार्षद एवम अन्य सभी सम्बंधित प्रतिनिधियों को बाल विवाह रोकथाम हेतु कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए गए। साथ ही पंचायत व वार्ड स्तर पर सरपंच पार्षदो के माध्यम से क्षेत्रो में लोगो को जागरूक किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। 15 से 18 वर्ष की आयु के स्कूल ड्राप आउट बालक बालिकाओ को चिन्हांकित करते हुए बाल विवाह न हो इस हेतु शिक्षा विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही उपरोक्त सम्बन्ध में सभी विभागों द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार करने हेतु निर्देश दिया गया। बाल विवाह की रोकथाम विषय पर आयोजित उपरोक्त एक दिवसीय बैठक सह कार्यशाला में मुख्य रूप से अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री विजेंद्र सिंह पाटले, जिला शिक्षा अधिकारी श्री जी पी भारद्वाज, सहायक श्रम आयुक्त श्री राजेश कुमार आदिले, जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री दया दास महंत, एकीकृत बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रीमती रागिनी बैस, जिला शिक्षा विभाग से परियोजना समन्वयक श्री मो. जावेद अख्तर, वर्ल्डविजन संस्था से जिला परियोजना समन्वयक श्री अनिल देवांगन उपस्थित रहे।
Related Articles
थाना उरगा परिसर में अभिव्यक्ति महिला सुरक्षा संबंधी जागरूकता अभियान चलाकर महिलाओं को अभिव्यक्ति एप डाउन लोड़ कराया गया
May 14, 2023
नई क्षमताओं के साथ हमने अपनी स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार किया है, जिससे हम समुदाय की सेवा करने तथा मरीजों के जीवन पर सार्थक प्रभाव डाल सकते… बालको अस्पताल उत्कृष्ट उपचार सुविधा के साथ क्षेत्र में अग्रणी
September 12, 2024
Check Also
Close