Netagiri.in—-कोरबा–+बिजली चोरी के मामलों में कोरबा की अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी सोनसाय विश्वकर्मा, निवासी आई.टी.आई. चौक, रामपुर को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) श्री एस. शर्मा की अदालत ने आरोपी को दो अलग-अलग मामलों में आर्थिक दंड और जेल की सजा सुनाई है।
मामला क्या है?
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, पोड़ीमार जोन कोरबा ने आरोपी के खिलाफ दो विद्युत चोरी के मामले दर्ज किए थे।
पहला मामला – दिनांक 14 जनवरी 2021 को सोनसाय के घर पर हुकिंग के ज़रिए अवैध रूप से बिजली उपयोग करते पाया गया, जिससे विभाग को ₹65,969/- की क्षति हुई।
दूसरा मामला – 28 जनवरी 2021 को आरोपी के मोटरसाइकिल स्टोर में डायरेक्ट हुकिंग कर बिजली चोरी की गई, जिससे ₹58,156/- का नुकसान हुआ।
इन मामलों को प्रकरण क्रमांक 59/2021 और 60/2021 के रूप में दिनांक 31 अगस्त 2021 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया
कोर्ट का फैसला-–
परिवादी कंपनी की ओर से अधिवक्ता श्री धनेश कुमार सिंह द्वारा दोनों मामलों में साक्ष्य और दस्तावेज प्रस्तुत किए गए।
न्यायालय ने दोषी पाते हुए आरोपी को:
प्रथम प्रकरण में ₹79,200/- का अर्थदंड
द्वितीय प्रकरण में ₹69,900/- का अर्थदंड
अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक प्रकरण में 60 दिन का साधारण कारावास की सजा सुनाई।
बिजली कंपनी का संदेश साफ है:
न्यायालय का यह फैसला साफ संदेश देता है कि बिजली चोरी एक गंभीर अपराध है, और इसमें लिप्त व्यक्तियों को अब सख्त सजा भुगतनी होगी।
इस खबर से यह भी स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ विद्युत विभाग अब ऐसे मामलों पर विशेष निगरानी रख रहा है, और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित कर रहा है।
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