ADANI - HALF PAGE_page-0001
ADANI - HALF PAGE_page-0001
देश

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान – कम गंभीर मामलों में भी जमानत से इनकार अनुचित

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कम गंभीर मामलों में भी ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत याचिकाओं को खारिज करने पर असंतोष व्यक्त किया, खासकर जब जांच पूरी हो चुकी हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छानबीन पूरी होने के बाद ही छोटे मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत की अर्जी खारिज किया जाना चिंताजनक है।

जस्टिस एएस ओका की अगुआई वाली बेंच ने कहा कि लोकतांत्रित देश को पुलिस राज की तरह नहीं चलाया जा सकता है, जहां-जहां कानून लागू करने वाली एजेंसियां बिना किसी वास्तविक जरूरत के व्यक्तियों को हिरासत में रखने के लिए मनमाने अधिकारों का प्रयोग करें।

अदालत ने यह भी देखा कि दो दशक पहले छोटे मामलों में जमानत याचिकाएं शायद ही कभी हाई कोर्ट तक पहुंचती थीं, सुप्रीम कोर्ट तक जाने की तो बात ही छोड़ दें। जस्टिस ओका ने सुनवाई के दौरान कहा यह आश्चर्यजनक है कि सुप्रीम कोर्ट को जमानत याचिकाओं पर फैसला करना पड़ रहा है, जबकि इन मामलों को ट्रायल कोर्ट स्तर पर ही निपटा दिया जाना चाहिए।

 

Netagiri

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!