ADANI - HALF PAGE_page-0001
ADANI - HALF PAGE_page-0001
देश

हमने आपको जमानत दी…अगले दिन आप मंत्री बन गए! बालाजी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कही ये बात

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि वी सेंथिल बालाजी को जमानत मिलने के तुरंत बाद तमिलनाडु में मंत्री नियुक्त कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि वह इस कदम के बाद गवाहों को खतरा महसूस होने के मुद्दे पर विचार करेगा। हालांकि, जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने जमानत के फैसले को वापस लेने से परहेज किया।

बेंच ने कहा कि वह फैसले को वापस नहीं लेगी, लेकिन जांच का दायरा इस तक सीमित रखेगी कि क्या गवाहों पर दबाव था। पीठ ने बालाजी के वकील से निर्देश प्राप्त करने को कहा और मामले की अगली सुनवाई 13 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी। अदालत ने यह भी कहा कि त्वरित सुनवाई की आवश्यकता को विशेष कानूनों की एक शर्त के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, जो कठोर जमानत शर्तें लगाते हैं।
रिहाई के तुरंत बाद, बालाजी ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में शपथ ली। उन्हें बिजली, गैर-पारंपरिक ऊर्जा विकास, निषेध और उत्पाद शुल्क के विभागों का प्रभार दिया गया। बालाजी को 14 जून, 2023 को कैश-फॉर-जॉब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। उस समय वह एआईएडीएमके शासन के दौरान परिवहन मंत्री थे।
Netagiri

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!