छत्तीसगढ़ कोरबा 4 सितंबर 2021छत्तीसगढ़ में राज्य शासन के 7 प्रमुख अफसरों के नए सिरे से डीपीसी कराए जाने के आदेश पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है.
बिलासपुर. छत्तीसगढ़ की बिलासपुर हाई कोर्ट ने प्रमोशन के एक मामले में बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट की ओर राज्य शासन के 7 प्रमुख अफसरों के नए सिरे से डीपीसी कराए जाने के आदेश पर रोक लग गई है. बिलासपुर हाई कोर्ट ने कहा कि आगामी आदेश तक उन्हें प्रमोशन नहीं दिया जा सकता है. मिली जानकारी के अनुसार साल 2003 में आयोजित पीएससी परीक्षा के बाद तूलिका प्रजापति, फरिहा आलम सिद्दीकी, चन्दन त्रिपाठी, जयश्री जैन, प्रियंका थवाईत, दीपक अग्रवाल समेत 7 लोगों का चयन उप जिला कलेक्टर पद पर हुआ था. इनको पिछले साल प्रमोशन दिया गया था. इस पर ही रोक लगाई गई है.
दरअसल एक अभ्यर्थी हिना नेताम ने प्रमोशन प्रक्रिया को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) में चुनौती दी थी. कैट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए राज्य लोकसेवा आयोग को दोबारा इन पदों के लिए डीपीसी कराने का आदेश दिया था. इस आदेश को इन सभी अफसरों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है. इसी मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रोक लगा दी है.
कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने क्या कहा?
याचिका में एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस रजनी दुबे की डिवीजन बेंच में सुनवाई की गई. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने याचिकाकर्ताओं का पक्ष नहीं जाना और इन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना ही डीपीसी का आदेश जारी कर दिया. इसके संबंध में साक्ष्य भी पेश किए गए. सारी दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने डीपीसी पर रोक लगाने का आदेश दिया है.