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विशेष सूचना एवं जनहित अपील

जैन चुस्की चाय’ के बैच CH 653 की बिक्री-वितरण पर कोरबा जिले में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध खाद्य जांच में एसेसल्फेम पोटैशियम की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक मिलने पर प्रशासन की कार्रवाई

Netagiri.in–कोरबा, 25 सितंबर 2026।खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला कोरबा ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत ‘जैन चुस्की चाय’ के बैच क्रमांक CH 653 के विक्रय एवं वितरण पर जिले में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है।
खाद्य प्रशासन के अनुसार उक्त उत्पाद का निर्माण मेसर्स जैन ट्रेडर्स (जैन चुस्की चाय), आकृति विहार, अमलीडीह, रायपुर द्वारा किया गया है। उत्पाद पर निर्माण तिथि नवंबर 2025 तथा बेस्ट बिफोर अक्टूबर 2026 अंकित है।
🔬 जांच में क्या मिला?
उत्पाद का नमूना परीक्षण के लिए राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कोलकाता भेजा गया था। प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार नमूने में एसेसल्फेम पोटैशियम की मात्रा निर्धारित अनुमत सीमा से अधिक पाई गई।
रिपोर्ट के आधार पर संबंधित खाद्य पदार्थ को “असुरक्षित” घोषित किया गया है।
जिले में बिक्री और वितरण प्रतिबंधित
जांच रिपोर्ट के आधार पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बैच नंबर CH 653 के इस उत्पाद के कोरबा जिले में विक्रय एवं वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

*दुकानदारों के लिए जरूरी सूचना
कोरबा जिले के सभी थोक एवं खुदरा विक्रेताओं से अपील है कि—*

➡️ बैच CH 653 की जैन चुस्की चाय का भंडारण एवं विक्रय न करें।
➡️ यदि यह उत्पाद दुकान या गोदाम में उपलब्ध है, तो खाद्य एवं औषधि प्रशासन को तत्काल सूचित करें।

उत्पाद खरीदते समय पैकेट पर अंकित बैच नंबर जरूर जांचें।
📰 NETAGIRI NEWS की विशेष जनहित अपील
सावधानी ही सुरक्षा है।
खाद्य प्रशासन द्वारा प्रतिबंधित किए गए बैच CH 653 के उत्पाद का सेवन न करें और अपने परिवार तथा आसपास के लोगों को भी इसकी जानकारी दें।
यह प्रतिबंध संबंधित प्रशासनिक जांच रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया है।

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