प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आज दुर्ग में सभा, दो हजार जवान रहेंगे तैनात, ये रूट रहेंगे प्रतिबंधित
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सभा दुर्ग के पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम शनिवार को होगी। सभा के दौरान सुरक्षा को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है। जिले से होकर गुजरने वाली हर गाड़ियों की जांच की जा रही है। साथ ही रेलवे स्टेशन और होटल व ढाबों की भी चेकिंग की जा रही है। सभा के दौरान करीब दो हजार जवान सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेंगे। जिले की पुलिस के साथ ही प्रदेश के अन्य जिलों के अधिकारियों व जवानों की यहां ड्यूटी लगाई गई है। गुरुवार और शुक्रवार को सुरक्षा व्यवस्था का रिहर्सल भी किया गया।
प्रधानमंत्री की सभा को देखते हुए पुलिस ने बाहर से आने वाले वाहनों की सघन जांच कर रही है। जिले के जवानों के साथ ही राजनांदगांव, रायपुर सहित अन्य जिलों के अधिकारियों व जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। कार्यक्रम के तीन दिन पहले यानी एक नवंबर से ही स्टेडियम की आसपास की दुकानों को बंद करवा दिया गया है। साथ ही स्टेडियम के आसपास संचालित गैरेज के सामने खड़ी पुरानी गाड़ियों को भी हटा दिया गया है। ताकि सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक न हो। सभा के दौरान दुर्ग रेंज के आइजी बद्रीनारायण मीणा सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और जवान पूरी व्यवस्था में तैनात रहेंगे।
ये रूट रहेंगे प्रतिबंधित, वैकल्पिक मार्ग का करें उपयोग
शनिवार को जयंती स्टेडियम हेलीपैड से ग्लोब चौक, सेक्टर-नौ चौक, 32 बंगला तिराहा, वायशेप ओवर ब्रिज, मालवीय नगर चौक से रविशंकर स्टेडियम तक का मार्ग प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही शनिवार को दुर्ग शहर में भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। कार्यक्रम के दौरान अस्पताल, स्कूल, आफिस व अन्य आवश्यक कार्य से जाने वाले लोगों के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं। ग्लोब चौक से सेक्टर-नौ व 32 बंगला की ओर जाने वाले वाहन चालक गैरेज रोड, फारेस्ट एवेन्यू का प्रयोग करेंगे। वहीं वायशेप से पटेल चौक की ओर जाने वाले वाहन चालक मालवीय नगर चौक से जेल रोड महाराजा चौक मार्ग का प्रयोग करेंगे।
सभा स्थल पर ये सामान रहेंगे प्रतिबंधित
– विस्फोटक सामग्री, पटाखा, बारूद, बंदूक अन्य विस्फोटक पदार्थ।
– ज्वलशील सामग्री, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल, अल्कोहल, माचिस, जैल, सिगरेट, बीड़ी आदि।
– खाद्य सामग्री, पानी बोतल, गुटखा, तंबाकू और किसी प्रकार की खाने के वस्तुएं।
– धारदार वस्तुएं, चाकू, छूरी, ब्लेड, कैंची, रेजर किसी भी प्रकार का खिलौने वाले अन्य सामान।