उद्योगों पर प्रशासन का शिकंजा, भू-भाटक और संधारण शुल्क की वसूली तेज
रायपुर, 14 फरवरी 2025। बिलासपुर जिले के औद्योगिक क्षेत्रों सिरगिट्टी, तिफरा और सिलपहरी में स्थित उद्योगों से भू-भाटक एवं संधारण शुल्क की करोड़ों की बकाया राशि की वसूली की जा रही है। प्रशासन की सख्ती के चलते पिछले एक माह में 4 उद्योगों की लीज डीड निरस्त कर दी गई है। इसके अलावा, बकाया राशि जमा न करने वाले उद्योगों के भूखंड निरस्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
अब तक 3.62 करोड़ की वसूली, 10 करोड़ की राशि बकाया
विभाग की सख्ती का असर दिख रहा है, और अब तक 3 करोड़ 62 लाख 82 हजार रुपये की वसूली की जा चुकी है। लेकिन अब भी लगभग 300 औद्योगिक इकाइयों पर 10 करोड़ रुपये से अधिक की राशि बकाया है। समय पर भुगतान न करने के कारण 12 प्रतिशत से 24 प्रतिशत तक अर्थदंड (पेनल्टी) लागू किया जा रहा है, जिसे ऑनलाइन जनरेट किया जा रहा है। नियमों के अनुसार, हर साल 10 जनवरी तक भू-भाटक और संधारण शुल्क जमा न करने पर शास्ति (पेनल्टी) का प्रावधान है।
विभाग ने दिए सख्त निर्देश, उद्योगपतियों से समय पर भुगतान की अपील
जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के मुख्य महाप्रबंधक द्वारा लगातार नोटिस जारी किए जा रहे हैं। उद्योगपतियों से अपील की गई है कि वे अपनी बकाया राशियों का भुगतान तुरंत ऑनलाइन करें। यदि समय पर भुगतान नहीं किया गया तो उनके किसी भी प्रकार के कार्यों को उद्योग विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाएगा।



