Netagiri .in—कोरबा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, पुराना बस स्टैण्ड शाखा कोरबा से लिए गए ऋण की राशि न लौटाने और दिए गए चेक के बाउंस होने पर न्यायालय ने आरोपी को सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अभियुक्त मो. परवेज पिता अब्दुल करीम, निवासी पुरानी बस्ती रानी रोड कोरबा द्वारा बैंक से दिनांक 02 अगस्त 2019 को ₹2,00,000 (दो लाख रुपये) का ऋण लिया गया था। इस ऋण को अदा करने हेतु उसने ₹2,04,860 का चेक बैंक को प्रदान किया, लेकिन बैंक द्वारा चेक जमा करने पर उसमें अपर्याप्त राशि पाई गई, जिसके चलते चेक बाउंस हो गया।
बैंक द्वारा विधिक नोटिस देने के बाद भी अभियुक्त ने राशि अदा नहीं की। फलस्वरूप बैंक की ओर से अधिवक्ता श्री धनेश कुमार सिंह के माध्यम से न्यायालय में परिवाद दायर किया गया।
मामले की सुनवाई करते हुए कु. कुमुदिनी गर्ग के न्यायालय ने आरोपी को दो माह के सश्रम कारावास और ₹2,50,000 की प्रतिकर राशि बैंक को अदा करने का आदेश दिया है। समय पर राशि अदा न करने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का निर्देश भी दिया गया है।
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