Supreme Court: ‘बहुत सख्त है उत्तर प्रदेश का गुंडा एक्ट’, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा

दिल्ली ,सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम बहुत कठोर प्रतीत होता है। जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने यह टिप्पणी एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई के दौरान की, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के मई 2023 के आदेश को चुनौती दी गई है।
इस व्यक्ति ने हाई कोर्ट से अनुरोध किया था कि उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में कासगंज की जिला अदालत में उसके खिलाफ लंबित कार्यवाही को रद कर दिया जाए। लेकिन, हाई कोर्ट ने उसकी अर्जी खारिज कर दी थी। शीर्ष अदालत ने अपील स्वीकार करते हुए कहा कि यह अधिनियम कठोर प्रतीत होता है। हम इस पर विचार करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष नवंबर में मामले की सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य से याचिका पर जवाब मांगा था और कहा था कि अस्थाई अंतरिम आदेश के माध्यम से गैंगस्टर एक्ट के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा।