Netagiri.in____कोरबा। विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) श्री एस. शर्मा की अदालत ने विद्युत चोरी के एक मामले में आरोपी अब्दुल रसीद (55 वर्ष), निवासी- शारदा विहार अटल आवास, कोरबा को दोषी पाते हुए दंडित किया है।
मामला यह था कि
आरोपी के ऊपर ₹3,54,553/- का बिजली बिल बकाया था
और बकाया की वजह से कंपनी ने 07 अगस्त 2019 को विद्युत कनेक्शन काट दिया था।
इसके बाद 30 नवम्बर 2022 को जांच टीम ने आरोपी के घर में दबिश दी
मौके पर जांच में सामने आया कि आरोपी हुकिंग कर 228 वॉट का अवैध उपभोग कर रहा था, जिससे कंपनी को ₹2,795/- का नुकसान हुआ था
मामले में
न्यायालय का फैसले अनुसार
धारा 135 विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत ₹3,500/- का अर्थदण्ड, अदायगी न होने पर 01 माह का साधारण कारावास।
धारा 138 विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत ₹1,500/- का अर्थदण्ड, अदायगी न होने पर 10 दिन का साधारण कारावास।
इस तरह अदालत ने आरोपी अब्दुल रसीद को विद्युत चोरी का दोषी मानते हुए दंडित किया।
मामले में परिवादी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, तुलसीनगर जोन, कोरबा की ओर से अधिवक्ता धनेश कुमार सिंह ने पैरवी की।


