कोरबा: न्यायाधीश ने तत्कालीन थाना प्रभारी और अन्य के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में FIR दर्ज करने के आदेश दिए

कोरबा। कोरबा जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें न्यायालय ने न्यायालयीन आदेशों की अवहेलना करने के आरोप में तत्कालीन थाना प्रभारी प्रमोद डडसेना और उनके एक सहयोगी के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के अंतर्गत FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा रूपल अग्रवाल ने पारित किया, जिनकी सुनवाई के बाद यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
परिवाद पत्र 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि तत्कालीन थाना प्रभारी प्रमोद डडसेना ने अपने पद का दुरुपयोग किया और किराएदार के प्रभाव में आकर न्यायालयीन आदेशों का उल्लंघन किया। उन्होंने मकान मालिक रामलाल चौहान के दुकान में अवैध प्रवेश किया, धमकाया और भयादोहन करने के बाद उसे थाने में अवैध तरीके से 2 घंटे तक परिरुद्ध रखा।
न्यायालय ने इसे गंभीर मामला मानते हुए आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज कराने का निर्देश जिला पुलिस अधीक्षक को दिया है। प्रमोद डडसेना पर धारा 166 (सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन में विघ्न), 451 (घुसपैठ), 384 (भयादोहन), 506 (धमकी देना), और 34 (संयुक्त अपराध) भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा, हेतराम साहू के खिलाफ भी धारा 451 (घुसपैठ), 384 (भयादोहन), और 34 (संयुक्त अपराध) भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध दर्ज करने का आदेश दिया गया है। इस मामले में न्यायालय के आदेश ने कोरबा जिले में पुलिस की कार्यप्रणाली और न्याय की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं, और यह आदेश अब पुलिस प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश बनकर उभरा है।