Netagiri.in—कोरबा, छत्तीसगढ़ | 24 जुलाई
बिजली चोरी जैसे गंभीर मामलों पर कोरबा न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए एक आरोपी को कठोर सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) श्री एस. शर्मा की अदालत ने राजेश कुमार पिता संतोष, निवासी चुनचुनी बस्ती, कुसमुण्डा (तहसील कटघोरा, जिला कोरबा) को दोषी मानते हुए ₹1,54,000/- का अर्थदंड और 2 माह की साधारण जेल की सजा सुनाई।
क्या था मामला?
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, दर्री जोन कोरबा के अनुसार, आरोपी पर पूर्व से ही ₹74,474/- की बकाया राशि थी, जिसके कारण उसका कनेक्शन काटा गया था। बावजूद इसके, आरोपी ने हुकिंग के माध्यम से अवैध रूप से 2021 वॉट का विद्युत भार उपयोग करना प्रारंभ किया। इससे कंपनी को ₹51,326/- की क्षति हुई।
न्यायिक प्रक्रिया
घटना की जांच 26 मार्च 2021 को की गई थी और इसके बाद कंपनी ने प्रकरण क्रमांक 56/2021 विशेष न्यायालय (विद्युत अधिनियम) कोरबा में दर्ज किया।
कंपनी की ओर से अधिवक्ता श्री धनेश कुमार सिंह ने ठोस साक्ष्य और दस्तावेजों के आधार पर मुकदमे की पैरवी की।
मामले में न्यायालय का निर्णय
माननीय न्यायालय ने आरोपी को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत दोषी ठहराया और ₹1.54 लाख के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि अर्थदंड का भुगतान न करने की स्थिति में आरोपी को 60 दिन की साधारण कारावास भुगतनी होगी।
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